हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमपी के मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज; कर्नल सोफिया पर दिया था आपत्तिजनक बयान

Colonel Sofia: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वत: संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को आज की तारीख में ही मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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मंत्री ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था।
Colonel Sofia: हाईकोर्ट ने ये कहा
1. हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं।
2. भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है।
3. BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।
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कांग्रेस की मांग
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।




