ट्रेन, प्लेन और कार में कितनी ले जा सकते हैं शराब की बोतल जानिए; नहीं तो 6 महीने की जेल या 500 रुपये का लग सकता है जुर्माना

Alcohol in Train
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Alcohol in Train: सफर करने को लेकर भी कई तरह के नियम बनाए गए है। जिनकी बेहद कम लोगो को जानकारी है। क्या आप जानते है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त आप कितनी शराब साथ लेकर जा सकते है। खासकर, शराब पीने वालों के मन में अकसर ये सवाल रहता है कि क्या वो ट्रेन, प्लेन और कार में शराब लेकर यात्रा कर सकते है या नही?

कुछ दिन पहले डीएमआरसी की तरफ से जारी हुए एक अपडेट से पता चला कि एक यात्री दो सील्ड बोतल शराब अपने साथ मेट्रो में ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते। आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं।

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ट्रेन में शराब ले जाने की लिमिट

अगर आप भी ट्रेन के अंदर शराब ले जाने की (Alcohol in Train) सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेलवे एक्ट 1989 पढ़ लेना चाहिए। दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा।

रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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Alcohol in Train: प्लेन में ले जा सकते है इतनी बोतल शराब

प्लेन में शराब ले जाने की बात करें तो कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है। वहीं अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है। शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है।

कार में शराब ले जाने की लिमिट

अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसे लेकर हर राज्य के अपने अलग अलग (rules related to liquor) कानून होते हैं। दरअसल, शराब एक राज्य सूंची है इसलिए इस पर हर राज्य के अलग अलग कानून हैं। जैसे जिन राज्यों में शराब बैन है, वहां आप एक बोतल भी शराब लेकर नहीं जा सकते।

वहीं जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है वहां आप कार में एक लीटर तक शराब ले जा सकते हैं। हालांकि, अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब कार से लेकर ट्रेवेल करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको 5 साल की कैद या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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