बड़े पेमेंट पर दुकानदारों से ली जा सकती है फीस: ₹2,000 तक UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

UPI Charges: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यूपीआई पेमेंट को लेकर स्थिति साफ कर दी। सरकार ने कहा कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब यूपीआई पर फीस लगने की चर्चा तेज थी।
यह भी पढ़े: हरियाणा ओलिंपिक संघ ने 28वें राज्य खेलों की तैयारी शुरू करने की दी मंजूरी
14 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट को फीस से सुरक्षित कर दिया। अब सवाल है कि ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर क्या होगा और इसका आम यूजर पर क्या असर पड़ेगा?
यह भी पढ़े: Meenu Beniwal के सेवा संकल्प से नीलोखेड़ी में मानवता को मिली नई सांस
किन डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगी फीस (UPI Charges)
अगस्त में संसद ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पास किया था। इसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10ए में बदलाव किया गया। इस बदलाव से सरकार को यह तय करने का अधिकार मिला कि किन डिजिटल पेमेंट पर फीस नहीं लगेगी। इसके बाद ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने की अटकलें शुरू हुईं।




