हाईकोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर सुनवाई आज: पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप

Jyoti Malhotra: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यप्रताप सिंह की कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंचा था। वकील ने कोर्ट में कहा था कि जमानत की सुनवाई के दौरान आईओ का होना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी और जांच अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ पेश होना होगा।
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ज्योति (Jyoti Malhotra) के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने इस केस में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि ज्योति मल्होत्रा ने किसी तरह की कोई भी देश विरोधी चीजें पाकिस्तान नहीं भेजी हैं। पुलिस ने बिना किसी आधार के एफआईआर दर्ज की है।
पाकिस्तान और चीन की यात्रा से शक
ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वह पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर अपलोड वीडियो की डेट के अनुसार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वह पाकिस्तान में ही रही, इसके बाद भारत लौटी।
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ज्योति को 15 मई को किया था गिरफ्तार
बता दें कि हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में 15 मई को गिरफ्तार किया था। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और गोपनीय जानकारी साझा करने जैसे गंभीर आरोप हैं।




