महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, मिलेगा पांच लाख तक का ऋण

Haryana Govt: हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
Also Read This: यूट्यूबर ज्योति आतंकी हमले से पहले गई थी पहलगाम-पाकिस्तान; जासूसी का आरोप
उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
Also Read This: नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी करनाल का 21 मई को उद्घाटन समारोह
उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है।




