किसान को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन पर दिया जा रहा 50 प्रतिशत अनुदान
50 percent subsidy is being given to farmers on crop residue management machine

Govt Scheme: कृषि उप-निदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि अकसर किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उर्वरता में कमी आती है, साथ ही जान माल की हानि का डर भी बना रहता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेषों में आगजनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया हुआ है।
उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग न लगायें बल्कि इसको पशु चारे के तौर पर या खेत में ही मिलाकर उपयोग करें। उन्होंने बताया कि जिला में फसल अवशेष प्रबंधन कार्य करने वाली मशीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है व समय-समय पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाली मशीनों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीन लेना चाहते हैं, वे आवेदन करके अनुदान पर मशीन ले सकते हैं।
Also Read This: वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा! किस किस नेता के पास है वक्फ जमीन
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष फसल अवशेषों की आगजनी की जीरो बर्निंग का लक्ष्य दिया गया है। इन आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए गांव स्तरीय कमेटी/एनफोर्समेंट टीम का गठन किया गया है जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी व सम्बन्धित पटवारी सदस्य हैं, जो आगजनी की घटनाओं को रोकने के साथ-साथ नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लाएंगे ।
Govt Scheme: जिलाधीश ने फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के जारी किए आदेश
कृषि उपनिदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि जिलाधीश उत्तम सिंह ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जिला में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 मई तक लागू रहेंगे। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम-1981 के तहत दंड का भागी होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा आगजनी करने वाले किसानों पर आर्थिक दंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमे 2 एकड़ तक 5 हजार रूपये, 5 एकड़ तक 10 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से ज्यादा 30 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।




