शराब का ठेका लेने के लिए 28 मई सुबह 9 बजे से 29 मई शाम 4 बजे तक भरे ई-टेंडर

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e-tender: उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त कैथल नरेश कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग मे बीती पांच मई को हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 को अनुमोदित कर दिया गया है। यह आबकारी नीति 21 महीने के लिए निर्धारित है जो कि 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत जिला कैथल को 32 जोन में आवंटित किया गया है, जिनका आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस 302 करोड़ 19 लाख रुपये है।

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जिले का देसी शराब का कोटा एक करोड़ 11 लाख 16 हजार 660 प्रूफ लीटर तथा अंग्रेजी शराब का कोटा 26 लाख 22 हजार 320 प्रूफ लीटर व आयातित अंग्रेजी शराब का कोटा 4585 पेटी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 में हरियाणा सरकार द्वारा 20 मई.2025 को सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट (security deposit) में भी संशोधन किया गया है जो कि पहले अलॉटमेंट के दिन बोली राशि का तीन प्रतिशत जमा करना था, अब वह दो प्रतिशत ही जमा करना होगा।

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पहले बोली राशि कुल 15 प्रतिशत सिक्योरिटी देनी थी, अब उसे 11 प्रतिशत देनी होगी। जिसका 9 प्रतिशत आबकारी नीति के 2025-27 के अंतिम दो महीने में बराबर-बराबर 4.5 प्रतिशत समायोजित की जाएगी व बोली राशि का 2 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहेगा। जोकि अप्रैल 2027 के अंत में बकाया राशि अगर है तो उसको काटकर वापिस कर दी जाएगी। जिला कैथल में ई-टेंडर (e-tender) की जो तिथि 26 मई 2025 से 27 मई 2025 को निर्धारित की गई थी, अब वह 28 मई सुबह 9 बजे से 29 मई शाम 4 बजे तक कर दी गई है। ई-टेंडर का परिणाम 29 मई को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा।

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