अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख तक का अनुदान

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Farmer News: उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने हेतु वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है, परिवार पहचान पत्र – पीपीपी यानी फैमली आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि मान्य) 45 हॉर्स पावर (एचपी) या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

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Farmer News: मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत

ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना अति आवश्यक है। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय या उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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